मुंबई हमला : तहव्वुर राणा की याचिका पर अदालत ने तिहाड़ जेल से मांगा जवाब

मुंबई हमला : तहव्वुर राणा की याचिका पर अदालत ने तिहाड़ जेल से मांगा जवाब

मुंबई हमला : तहव्वुर राणा की याचिका पर अदालत ने तिहाड़ जेल से मांगा जवाब
Modified Date: May 28, 2025 / 03:08 pm IST
Published Date: May 28, 2025 3:08 pm IST

नयी दिल्ली, 28 मई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को तिहाड़ जेल के अधिकारियों को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें उसने अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति मांगी थी।

विशेष न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने राणा की याचिका पर जेल अधिकारियों को नोटिस जारी किया और उन्हें मामले की सुनवाई की अगली तारीख चार जून तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

पाकिस्तानी मूल का कनाडाई व्यवसायी राणा (64) फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

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मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले के मुख्य षड्यंत्रकारी डेविड कोलमैन हेडली उर्फ ​​दाऊद गिलानी के करीबी सहयोगी राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया है।

राणा को भारत लाए जाने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन और विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र मान राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की ओर से पेश हुए।

कार्यवाही शुरू होने से पहले अदालत ने राणा से पूछा था कि क्या उसके पास कोई वकील है। राणा ने बताया कि उसके पास कोई वकील नहीं है।

इस पर अदालत ने बताया कि दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उसे वकील मुहैया कराया जा रहा है। इसके बाद वकील पीयूष सचदेवा को उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया।

भाषा शफीक नरेश

नरेश


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