मुनुगोड़े उपचुनाव: मतदाताओं को धमकाने के आरोप में तेलंगाना के मंत्री को 48 घंटे प्रचार से रोका गया

मुनुगोड़े उपचुनाव: मतदाताओं को धमकाने के आरोप में तेलंगाना के मंत्री को 48 घंटे प्रचार से रोका गया

मुनुगोड़े उपचुनाव: मतदाताओं को धमकाने के आरोप में तेलंगाना के मंत्री को 48 घंटे प्रचार से रोका गया
Modified Date: November 29, 2022 / 07:55 pm IST
Published Date: October 29, 2022 9:21 pm IST

नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर (भाषा) चुनाव आयोग ने शनिवार को तेलंगाना के ऊर्जा मंत्री जी. जगदीश रेड्डी को आचार संहित के उल्लंघन के लिए मुनुगोड़े विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करने से 48 घंटे के लिए रोक दिया।

रेड्डी पर आरोप है कि उन्होंने धमकी दी थी कि यदि लोग सत्तारूढ़ टीआरएस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं तो कल्याणकारी योजनाओं को रोक दिया जाएगा।

आयोग ने मंत्री के बयान की निंदा की और उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन के लिए प्रतिबंधित किया। हालांकि, रेड्डी ने इस आरोप से इनकार किया है, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि उनके भाषण का लहजा ‘‘मतदाताओं को डराने-धमकाने वाला’’ है।

इसने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आयोग का आदेश … शाम 7:00 बजे से 48 घंटे के लिए प्रभावी होगा और रेड्डी इस दौरान किसी जनसभा, प्रदर्शन, रैलियों, रोड शो में हिस्सा नहीं लेंगे तथा साक्षात्कार नहीं देंगे।

यह उपचुनाव तीन नवम्बर को होगा।

आयोग ने शुक्रवार को रेड्डी को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी करके भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता की शिकायत का हवाला दिया था।

अपने जवाब में मंत्री ने कहा है कि उन्होंने यह कहते हुए कभी कोई भाषण नहीं दिया कि अगर लोग चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को वोट नहीं देते हैं तो सभी कल्याणकारी योजनाओं को रोक दिया जाएगा।

उन्होंने दावा किया कि भाजपा नेता के आरोप अस्पष्ट, झूठे, मनगढ़ंत और असत्य हैं, लेकिन आयोग ने कहा कि वह आश्वस्त है कि रेड्डी द्वारा दिए गए भाषण का लहजा ‘मतदाताओं को डराने वाली प्रकृति का है’ और इस प्रकार उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है।

भाषा सुरेश माधव

माधव


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