नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग लीज़ केस, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

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नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग लीज़ केस, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

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  • Publish Date - November 22, 2018 / 03:26 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:12 PM IST

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग की लीज़ खत्म करने के केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट  ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसका यह मतलब हुआ कि बिल्डिंग अभी खाली नहीं कराई जाएगी। याचिका में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड(एजेएल) ने लीज़ के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोपों के आधार पर उनकी लीज़ रद्द करने तथा हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुन लेने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

इससे पहले हाईकोर्ट ने 13 नवंबर को हाईकोर्ट ने सुनवाई 22 नवंबर तक के लिए स्थगित करते हुए कहा था कि हाईकोर्ट ने कहा था कि अगली तारीख तक यथास्थिति रखी जाए। इस पर केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को भरोसा दिलाया था कि इस दौरान बिल्डिंग सील करने या खाली करने की कार्रवाई नहीं होगी। वहीं एजेएल का कहना है कि आदेश राजनीति से प्रेरित है और इसका उद्देश्य विपक्षी पार्टियों की असंतोष की आवाज को दबाना व बर्बाद करना है।

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गौरतलब है कि शहरी विकास मंत्रालय ने 30 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर एजेएल को 15 नवंबर तक यह बिल्डिंग खाली करने कहा था। याचिका में कहा गया है कि भूमि और विकास कार्यालय का यह आदेश अवैध, असंवैधानिक, मनमाना, दुर्भावना से पूर्ण और अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उठाया गया कदम है।