एनडीएमसी ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किये

एनडीएमसी ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किये

एनडीएमसी ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किये
Modified Date: October 22, 2024 / 08:54 pm IST
Published Date: October 22, 2024 8:54 pm IST

नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता के बिगड़ने के बीच नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने मंगलवार को प्रदूषण के स्तर पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कड़े कदम उठाए।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के तहत, सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और मार्केट ट्रेड एसोसिएशन (एमटीए) को सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए जारी दिशा-निर्देशों को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया गया है।

जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रमुख उपायों में से एक खुले में कचरा जलाने पर सख्त प्रतिबंध है, जिसे हानिकारक उत्सर्जन के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में पहचाना गया है।

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इसमें कहा गया है, ‘‘उल्लंघन करने वालों को 5,000 रुपये का प्रारंभिक जुर्माना देना होगा और बार-बार उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना देना होगा। आरडब्ल्यूए और एमटीए से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि उनके संबंधित इलाकों में ऐसी कोई गतिविधि न हो।’’

एनडीएमसी के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सुरक्षा गार्ड द्वारा बायोमास या लकड़ी को जलाने से रोकने के लिए, आरडब्ल्यूए को ठंड के मौसम में उनके उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराने होंगे।

इसमें कहा गया है कि निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न धूल प्रदूषण से निपटने के लिए एनडीएमसी ने सभी निर्माण और तोड़फोड़ स्थलों को ढकने का आदेश दिया है।

इसमें कहा गया है, ‘‘आरडब्लूए यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि निर्माण से जुड़े मलबे को ठीक तरह से ढका जाए, और किसी भी उल्लंघन की सूचना त्वरित कार्रवाई के लिए एनडीएमसी के ऐप के माध्यम से दी जानी चाहिए।’’

भाषा शफीक पवनेश

पवनेश


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