कार्रवाई करने योग्य ऐसी कोई सामग्री पेश नहीं की गई जो ये दिखाती हो कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने में संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन किया है: उच्चतम न्यायालय ने कहा।
भाषा शोभना मनीषा
मनीषा
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