नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने सीमेंट की बोरियों को उतारने और चढ़ाने के दौरान होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उत्तर रेलवे को प्लेटफॉर्म पर गोदाम बनाने का निर्देश दिया है।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने उत्तर रेलवे से कार्य योजना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने और कानून के अनुसार सहमति हासिल करने के लिए कदम उठाने को कहा है।
पीठ ने कहा कि सीपीसीबी और डीपीसीसी आगे भी अपनी वैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पर्यावरण संबंधी नियमों के अनुपालन की निगरानी कर सकती है। हरित प्राधिकरण ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीसी) के एक आदेश पर रोक लगाने की उत्तर रेलवे की याचिका को भी खारिज कर दिया। दरअसल डीपीसीसी ने प्रदूषण रोकने में नाकाम रहने पर उत्तर रेलवे पर 71.62 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
पीठ ने कहा कि यह आवदेन सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि पर्यावरण संबंधी नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाए जाने की आवश्यकता थी। इस राशि का इस्तेमाल उत्तर रेलवे के साथ समन्वय से पर्यावरण को पहुंची हानि को दूर करने के लिए किया जा सकता है।
भाषा स्नेहा उमा
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