एनजीटी ने दिल्ली के संरक्षित तालाब पर एनएचएआई के नियम उल्लंघन को चिह्नित किया
एनजीटी ने दिल्ली के संरक्षित तालाब पर एनएचएआई के नियम उल्लंघन को चिह्नित किया
नयी दिल्ली, छह अप्रैल (भाषा) एनजीटी ने सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किए जाने का मामला उठाते हुए उसे सुधार के उपाय करने का निर्देश दिया।
यह मामला एनएचएआई द्वारा दिल्ली के गोयला खुर्द गाँव में एक संरक्षित तालाब के अंदर राजमार्ग के स्तंभ बनाए जाने से जुड़ा है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एक अख़बार की रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए (अपनी ओर से) कार्यवाही शुरू की थी।
इस रिपोर्ट में कहा गया था कि एनएचएआई संरक्षित तालाब स्थलों पर एक राजमार्ग का निर्माण कर रहा है।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने एनएचएआई को मामले में सुधार उपाय करने का निर्देश दिया।
भाषा नेत्रपाल माधव
माधव

Facebook


