एनजीटी ने मध्य दिल्ली में 80 फुट गहरे गड्ढे पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया
एनजीटी ने मध्य दिल्ली में 80 फुट गहरे गड्ढे पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया
नयी दिल्ली, 12 फरवरी (भाषा) दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा खोदे गए 15 फुट गहरे गड्ढे में गिरने से एक बैंक कर्मचारी की मौत के कुछ दिनों बाद, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने यहां एक और 60-80 फुट गहरे गड्ढे के संबंध में केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया है।
अधिकरण एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें आरोप लगाया गया कि निजी पक्षों या प्रतिवादियों ने मध्य दिल्ली जिले के बाड़ा हिंदू राव में सेंट्रल स्क्वायर कॉम्प्लेक्स, जिसे डीसीएम फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के रूप में भी जाना जाता है, का निर्माण करते समय पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन किया गया।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने आरोपों पर गौर किया कि ‘6-7 एकड़ में फैला लगभग 60-80 फुट गहरा एक गड्ढा है, जिसे परिसर के भीतर प्लाजा 4 (वाणिज्यिक) स्थल पर 12 से 18 वर्षों से अधिक समय से निजी उत्तरदाताओं द्वारा खुला छोड़ दिया गया है।’
पीठ ने कहा कि इस मामले ने पर्यावरण नियमों के अनुपालन के संबंध में ‘कई मुद्दे’ उठाए गए हैं। एनजीटी ने केंद्र, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों को नोटिस जारी किया।
निजी पक्षों, डीसीएम लिमिटेड, प्योरराथ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, कामायनी फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और सुमंत भरत राम को भी नोटिस जारी किया गया।
अधिकरण ने मामले की अगली सुनवाई 20 मई के लिए तय करते हुए कहा, ‘इस बीच, प्रतिवादी 2, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति स्थल का निरीक्षण करेगी और उचित कार्रवाई करके मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।’
पांच और छह फरवरी की रात बैंक कर्मचारी कमल ध्यानी की पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में 15 फुट गहरे गड्ढे में गिरकर मौत हो गई।
भाषा आशीष पवनेश
पवनेश

Facebook


