एनजीटी : गुरुग्राम में जंगल की जमीन आईओसीएल को देने के आरोप पर रिपोर्ट तलब

एनजीटी : गुरुग्राम में जंगल की जमीन आईओसीएल को देने के आरोप पर रिपोर्ट तलब

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  • Publish Date - February 11, 2021 / 11:35 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:33 PM IST

नयी दिल्ली, 11 फरवरी (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उस अर्जी पर रिपोर्ट तलब की है जिसमें गुरुग्राम में जंगल की जमीन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को (आईओसीएल) कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन करते हुए गैर वन उद्देश्य से आवंटित की गई है।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके गोयल की पीठ ने गुरुग्राम के उपायुक्त एवं प्रभागीय वन अधिकारी को प्रक्रिया के तहत कानून का अनुपालन करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा, ‘‘ ई-मेल के जरिये गुरुग्राम के उपायुक्त एवं प्रभागीय वन अधिकारी दो महीने में संयुक्त रूप से कार्रवाई रिर्पोट दाखिल करें। हम किसी अन्य पक्ष से जवाब की जरूरत नहीं समझते, हालांकि अर्जी में कई अन्य पक्षों को अभियोजित किया गया है।’’

एनजीटी ने यह निर्देश ‘मानव आवाज ट्रस्ट’ की अर्जी पर दिया जिसमें दावा किया गया है कि हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के चक्करपुर गांव में वन की 1500 वर्ग मीटर जमीन आईओसीएल को आवंटित की है।

भाषा धीरज शाहिद

शाहिद