एनआईए ने भारत को इस्लामी राज्य बनाने की साजिश में संलिप्त आरोपी की संपत्ति कुर्क की

एनआईए ने भारत को इस्लामी राज्य बनाने की साजिश में संलिप्त आरोपी की संपत्ति कुर्क की

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  • Publish Date - July 1, 2025 / 01:06 AM IST,
    Updated On - July 1, 2025 / 01:06 AM IST

नयी दिल्ली, 30 जून (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने भारत में इस्लामिक राज्य स्थापित करने के लिए तमिलनाडु में रची गई एक आपराधिक साजिश की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार एक आरोपी की संपत्ति सोमवार को कुर्क की। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

एनआईए ने बताया कि आरोपी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिज्ब-उत-तहरीर (एचयूटी) से जुड़ा हुआ है और यह इस संगठन की भारत विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक अहम कदम है।

बयान में कहा गया कि बावा बहरुदीन उर्फ ​​मन्नई बावा की संपत्ति को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत कुर्क किया गया है।

एनआईए द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि हजरत शम्स मंसूर पीर औलिया दरगाह ट्रस्ट बोर्ड के स्वामित्व वाली संपत्ति की जमीन को बिना औपचारिक पंजीकरण के आरोपी बावा बहरूदीन को बेच दिया गया।

बावा बहरूदीन सह-आरोपी के साथ मिलकर 2015 से संपत्ति का उपयोग एचयूटी की गतिविधियों के लिए कर रहा था।

भाषा शोभना धीरज

धीरज