Malegaon blast case Verdict: बहुचर्चित मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी 7 आरोपी बरी.. साध्वी प्रज्ञा सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित (रि) को बड़ी राहत..

29 सितंबर, 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के दौरान एक बड़ा विस्फोट हुआ था। विस्फोटक बाइक पर रखी गई थी। इस ब्लास्ट की जद में आकर छह लोगों की मौत जो गई थी जबकि 100 के करीब लोग गंभीर तौर पर घायल हुए थे।

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  • Publish Date - July 31, 2025 / 11:47 AM IST,
    Updated On - July 31, 2025 / 11:59 AM IST

Malegaon blast case Verdict || Image- ibc24 News File

HIGHLIGHTS
  • मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी सात आरोपी सबूतों के अभाव में बरी।
  • साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को बड़ी राहत मिली।
  • 2008 विस्फोट में छह की मौत, सौ से ज्यादा घायल हुए थे।

Malegaon blast case Verdict: नई दिल्ली: राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के विशेष अदालत ने बहुचर्चित मालेगांव विस्फोट मामले में पूर्व सांसद साधवी प्रज्ञा सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित (रि) समेत सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है। 17 साल बाद इस मामले पर फैसला सुनाया गया है। फैसला सुनाए जाने के दौरान, अदालत में सभी सातों आरोपी मौजूद थे। विस्फोट के सभी छह पीड़ितों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये और सभी घायल पीड़ितों को 50,000 रुपये मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे।

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नहीं मिला कोई साक्ष्य

इस केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस लाहोटी ने कहा कि इस केस की जांच 3-4 एजेंसियां कर रही थीं। बाइक में बम रखने का कोई सबूत नहीं मिला। कर्नल पुरोहित के खिलाफ भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इसके अलावा कश्मीर से आरडीएक्स लाने के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं।

6 की हुई थी मौत

Malegaon blast case Verdict: गौरतलब है कि, 29 सितंबर, 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के दौरान एक बड़ा विस्फोट हुआ था। विस्फोटक बाइक पर रखी गई थी। इस ब्लास्ट की जद में आकर छह लोगों की मौत जो गई थी जबकि 100 के करीब लोग गंभीर तौर पर घायल हुए थे।

भगवा की जीत हुई: साध्वी प्रज्ञा

NIA कोर्ट में जज को संबोधित करते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा, “मैंने शुरू से ही कहा था कि जिन्हें भी जांच के लिए बुलाया जाता है, उनके पीछे कोई न कोई आधार ज़रूर होना चाहिए। मुझे जांच के लिए बुलाया गया और मुझे गिरफ़्तार करके प्रताड़ित किया गया। इससे मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। मैं एक साधु का जीवन जी रही थी लेकिन मुझ पर आरोप लगाए गए और कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। मैं ज़िंदा हूं क्योंकि मैं एक सन्यासी हूं। उन्होंने साज़िश करके भगवा को बदनाम किया। आज भगवा की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है और ईश्वर दोषियों को सज़ा देगा। हालांकि, भारत और भगवा को बदनाम करने वालों को आपने ग़लत साबित नहीं किया है।”

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सच्चाई की जीत हुई: शिवसेना

मालेगांव ब्लास्ट मामले में NIA कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बरी किए जाने पर शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के ने कहा, “सच्चाई की जीत हुई है। यह केस पिछले 17 सालों से चल रहा था। कई सैन्य अधिकारियों ने दावा किया था कि उन्होंने ATS के दबाव में कुछ बयान दिए थे। लेकिन आज सब कुछ सबके सामने आ गया है। कांग्रेस सरकार ने हिंदू आतंकवाद के नाम पर लोगों में गलतफहमी फैलाने के लिए कार्रवाई की थी। आज यह साबित हो गया है कि उनकी कार्रवाई झूठी थी।”

1. मालेगांव ब्लास्ट केस में क्या फैसला आया है?

➡️ एनआईए की विशेष अदालत ने सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है, जिनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित शामिल हैं।

2. इस केस में आरोपियों को बरी क्यों किया गया?

➡️ अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला, जैसे कि बम बाइक पर रखने या आरडीएक्स लाने के प्रमाण।

3. यह विस्फोट कब और कहाँ हुआ था?

➡️ 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के दौरान एक बड़ा धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत और लगभग 100 लोग घायल हुए थे।