नयी दिल्ली, 31 जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने बिहार में 2018 में एक व्यक्ति को अगवा कर उसकी हत्या करने के लिए भाकपा (माओवादी) के एक सदस्य के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, नरेश सिंह भोक्ता का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले गोरा यादव उर्फ अनिल यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं, शस्त्र अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपपत्र दाखिल किया है।
एनआईए ने हत्या में प्रत्यक्ष रूप से कथित तौर पर संलिप्तता के लिए चार अगस्त, 2023 को यादव को गिरफ्तार किया था। बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों के अलग-अलग थानों में यादव के खिलाफ 18 मामले दर्ज हैं।
विज्ञप्ति के मुताबिक, भोक्ता को प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर अगवा किया गया था। भोक्ता की दो नवंबर, 2018 को बढई बिगहा गांव के निकट हत्या कर दी गई थी।
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