मुस्लिम वक्फ संस्थानों को अदालती शुल्क के भुगतान से कोई छूट नहीं है : गुजरात उच्च न्यायालय

मुस्लिम वक्फ संस्थानों को अदालती शुल्क के भुगतान से कोई छूट नहीं है : गुजरात उच्च न्यायालय

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  • Publish Date - December 18, 2025 / 12:04 AM IST,
    Updated On - December 18, 2025 / 12:04 AM IST

अहमदाबाद, 17 दिसंबर (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में मुस्लिम वक्फ संस्थानों की लगभग 150 याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें अदालती शुल्क के भुगतान से छूट का अनुरोध किया गया था।

न्यायमूर्ति जे सी दोशी ने याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें से कई में राज्य भर में महत्वपूर्ण संपत्तियों पर किराए के दावों, कब्जे के विवादों और कब्जा अधिकारों से संबंधित विवाद शामिल थे।

सुन्नी मुस्लिम ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट, वडोदरा शहर मस्जिद सभा ट्रस्ट और अहमदाबाद की सरखेज रोजा कमेटी जैसे वक्फ न्यासों ने गुजरात राज्य वक्फ न्यायाधिकरण के उन आदेशों को चुनौती दी थी जिनमें उनके विवादों की सुनवाई से पहले अदालती शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता थी।

न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ताओं ने न्यायाधिकरण के समक्ष ऐसी राहतें मांगी थीं जो परस्पर विरोधी प्रकृति की थीं, जिनमें पक्षों के अधिकारों और दायित्वों का न्यायिक निर्धारण आवश्यक था।

भाषा शफीक देवेंद्र

देवेंद्र