बजट 2018: इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं, पहले की तरह छूट की सीमा 2.5 लाख

बजट 2018: इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं, पहले की तरह छूट की सीमा 2.5 लाख

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  • Publish Date - February 1, 2018 / 07:20 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:02 PM IST

बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी नौकरीपेशा लोगों को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली है. छूट की सीमा पहले की तरह 2.5 लाख रुपए रखा गया है. मेडिकल खर्च पर 15000 से 40000 रूपए तक की छूट मिलेगी. वहीं वरिष्ठ नागरिकों को बचत पर 50 हजार रुपये तक टैक्स में छूट मिलेगी. मोबाइल, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक चीजें महंगी होंगी.

      

 

  1 फरवरी 2018 से खरीदे जाने वाले लांग टर्म कैपिटल गेन पर 10% टैक्स

 

      

    

 

         

 

सरकार के मुताबिक कालेधन के खिलाफ मुहिम का असर दिखा है और प्रत्यक्ष कर में 12.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. 19.25 लाख नए करदाता जुड़े हैं. किसान उत्पादन. कंपनियों पर 100 फीसदी टैक्स की छूट मिलेगी. 250 करोड़ रूपए तक की कंपनियों को 25 फीसदी टैक्स लगेगी. ट्रांसपोर्ट और मेडिकल खर्च के लिए 40 हजार का डिडेक्श रखा गया है. 70 लाख नई नौकरियां खोलने का भी ऐलान किया गया है.

 

 

वहीं राष्ट्रति और राज्यपाल के वेतन में बढ़ोतरी की गई है. 

 

 

 

वेब डेस्क, IBC24