गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला.. पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता, आवेदन मांगे गए

गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला.. पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता, आवेदन मांगे गए

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  • Publish Date - May 29, 2021 / 03:53 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:52 PM IST

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। अब अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए  गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों जैसे गैर मुस्लिमों से शुक्रवार को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए।

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गैर मुस्लिमों को मिलेगी नागरिकता

भारत में रह रहे गैर मुस्लिम विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसे लेकर केंद्र की तरफ से आवेदन मांगा गया है। जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध जैसे गैर-मुसलमानों और गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रहने वाले गैर-मुसलमानों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी।

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 और 2009 में कानून के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इससे संबंधित अधिसूचना जारी की है। हालांकि यह अलग बात है कि 2019 में अधिनियमित नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत नियम अभी तक सरकार तैयार नहीं कर पायी है।

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साल 2019 में जब सीएए लागू हुआ तो देश के कई हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ और इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के बीच 2020 की शुरुआत में दिल्ली में दंगे हुए थे।

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नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के मुताबिक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दमन के शिकार ऐसे अल्पसंख्यकों गैर-मुस्लमों को नागरिकता प्रदान की जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे।