Last date for filing income tax is 31st July: दिल्ली :अगर अपने अभी तक इनकम टैक्स रेतुर्न फाइल नहीं किया है तो जल्द करे क्योकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा इनकम टैक्स भरने की आखरी तारीख 31 जुलाई है । आयकर विभाग की तरफ से जारी एक सूचना के तहत आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की गई है जिसे आगे नहीं बढ़या जाएगा। वही जिन लोगो ने अभी तक पना रिटर्न दाखिल नहीं किया है. तो वे लोग भी इस टैक्स रेतुर्न को जल्द से जल्द दाखिल करें। अगर आप 31 जुलाई के बाद आयकर रिटर्न भरते है तो 5 हजार रुपए लेट फीस के रूप में जमा करना पड़ सकते हैं। इसके बाद विभाग ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 20 जुलाई तक 2.3 करोड़ आईटीआर भरे गए थे। जिसके बाद पिछले वित्त वर्ष (2020-21) में 31 दिसंबर, 2021 तक कुल 5.89 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे।
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Last date for filing income tax is 31st July: ऐसे करदाता जिनकी सकल आय 2.5 लाख रुपए वार्षिक से अधिक है, उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है। यदि करदाता की आयु 60 से 80 साल के बीच है तो सकल आय 3 लाख रुपए एवं 80 साल से अधिक आयु वालों के लिए सकल आय 5 लाख रुपए से अधिक होने पर आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है। नए नियमों के मुताबिक, ऐसे कारोबारी जिनका कारोबार से टर्नओवर 60 लाख रुपए से अधिक है या पेशे से होने वाला टर्नओवर 10 लाख से अधिक है तो उन्हें भी अनिवार्य रूप से रिटर्न जमा करना होगा।
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Last date for filing income tax is 31st July: यदि आपने पहले हमेशा समय पर आईटीआर फाइल किया है, तो आपको आसानी से लोन मिल सकता है। वहीं, वीजा लेते समय भी आईटीआर से मदद मिलती है। अक्सर जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, तो दूतावास आपसे आईटीआर हिस्ट्री सबमिट करने के लिए कहते हैं। यदि आपने समय पर आईटीआर भरा है, तो आपको वीजा मिलने में समस्या नहीं आएगी।
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