Election Commission New Rule: अब 15 दिनों में हो जाएगा वोटिंग लिस्ट में नाम दर्ज, चुनाव आयोग ने बनाया ये नया नियम

Election Commission New Rule: अब 15 दिनों में हो जाएगा वोटिंग लिस्ट में नाम दर्ज, चुनाव आयोग ने बनाया ये नया नियम

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Modified Date: June 18, 2025 / 06:03 PM IST
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Published Date: June 18, 2025 5:52 pm IST
Election Commission New Rule: अब 15 दिनों में हो जाएगा वोटिंग लिस्ट में नाम दर्ज, चुनाव आयोग ने बनाया ये नया नियम
HIGHLIGHTS
  • 15 दिनों में बनेगा पहचान पत्र
  • चुनाव आयोग ने बनाया नया नियम

नई दिल्ली: अगर आप भी अपनी पहचान पत्र नहीं बनवाए है, और आप वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए लंबे प्रोसेस से परेशान है तो ये खबर आपके लिए है। चुनाव आयोग ने नए वोटर्स के लिए एक राहत भरी खबर दी है। दरअसल, चुनाव आयोग ने एक नया नियम बनाया है। जिसके तहत 15 दिनों में भीतर मतदाता सूची में अपका नाम दर्ज हो जाएगा।

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आपको बता दें कि अब वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने यह प्रक्रिया सिर्फ 15 दिनों में पूरी करने का आदेश जारी किया है। चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया एक्स पर दी है। जिसमें उन्होंने कहा कि ‘मतदाताओं को 15 दिनों के भीतर EPIC मिल जाएगा, जिसमें किसी मतदाता का नया नामांकन या किसी मौजूदा मतदाता के विवरण में परिवर्तन शामिल है।’

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आपको बता दे कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ वोटरों की सुविधाओं के लिए यह पहल की है। वोटरों को हर चरण पर एसएमएस के माध्यम से जानकारी भी मिलती रहेगी कि उनके वोटर कार्ड की क्या स्थिति है?

 

पहचान पत्र कितने दिनों में बन जाएगा?

चुनाव आयोग के नए नियम के अनुसार, अब 15 दिनों के भीतर पहचान पत्र (EPIC) बनकर तैयार हो जाएगा।

वोटर लिस्ट में नाम कैसे दर्ज कराएं?

आप ऑनलाइन NVSP पोर्टल (www.nvsp.in) या वोटर हेल्पलाइन ऐप से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए फॉर्म 6 भरकर नजदीकी चुनाव कार्यालय या BLO को दें।

क्या पहचान पत्र का स्टेटस SMS से मिल सकता है?

अब वोटर्स को हर चरण पर SMS के माध्यम से जानकारी दी जाएगी, ताकि वे अपने पहचान पत्र की स्थिति ट्रैक कर सकें।