ओडिशा में पिता-पुत्र की हत्या के मामले में 12 दोषियों को उम्रकैद

ओडिशा में पिता-पुत्र की हत्या के मामले में 12 दोषियों को उम्रकैद

ओडिशा में पिता-पुत्र की हत्या के मामले में 12 दोषियों को उम्रकैद
Modified Date: September 17, 2026 / 10:26 pm IST
Published Date: September 17, 2026 10:26 pm IST

ब्रह्मापुर, 17 सितंबर (भाषा) ओडिशा की एक अदालत ने गजपति जिले में पांच वर्ष पहले जादू-टोना करने के संदेह में एक व्यक्ति और उसके बेटे की हत्या करने के मामले में बृहस्पतिवार को 12 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

लोक अभियोजक राजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पारलाखेमुंडी के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एचपी पटनायक ने प्रत्येक दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसका भुगतान न करने पर उन्हें छह महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

मिश्रा ने कहा कि अदालत ने 23 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अपना फैसला सुनाया।

दोषियों ने जादू-टोना करने के संदेह में 12 जून 2021 को मुथागुडा गांव के बाहरी इलाके में स्थित कुसुमसाही मैदान में लुका डालाबेहरा और उनके बेटे अनुका की हत्या कर दी थी। पुलिस ने 15 जून 2021 को उन सभी को गिरफ्तार किया था।

भाषा प्रचेता पारुल

पारुल


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