ओडिशा: अदालत ने 12 वर्षीय लड़की की हत्या के मामले में मामा को मौत की सजा सुनाई

ओडिशा: अदालत ने 12 वर्षीय लड़की की हत्या के मामले में मामा को मौत की सजा सुनाई

ओडिशा: अदालत ने 12 वर्षीय लड़की की हत्या के मामले में मामा को मौत की सजा सुनाई
Modified Date: June 30, 2026 / 09:47 pm IST
Published Date: June 30, 2026 9:47 pm IST

ब्रह्मपुर, 30 जून (भाषा) ओडिशा के गंजम जिले में वर्ष 2022 में भांजी की जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने मंगलवार को उसके मामा को मौत की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक शिव प्रसाद मिश्रा ने बताया कि फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीश रोहित लाल पांडा ने इस मामले को ‘दुर्लभतम में दुर्लभ’ श्रेणी का मानते हुए दोषी करार दिए गए कंधमाल जिले के पिरिगड़ा निवासी 65 वर्षीय सिपिरियन डिगल को फांसी की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि अदालत द्वारा सुनाई गयी इस मौत की सजा पर राज्य के उच्च न्यायालय की पुष्टि होना आवश्यक है।

यह घटना 25 अप्रैल 2022 को बैद्यनगर स्थित 12 वर्षीय लड़की के घर में हुई थी, जब उसके मामा ने मिट्टी का तेल डालकर अपनी ही भांजी को जिंदा जला दिया था।

अगले दिन यहां के बैद्यनाथपुर थाने में दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया गया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी को 26 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार किया गया था।

विशेष लोक अभियोजक शिव प्रसाद मिश्रा ने बताया कि अदालत ने चिकित्सकों और पुलिसकर्मियों सहित 13 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद दोषी को मौत की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि अदालत ने सोमवार को आरोपी को दोषी ठहराया था जबकि सजा का ऐलान मंगलवार को किया गया।

पुलिस के अनुसार, डिगल को इससे पहले अपनी पत्नी की हत्या के मामले में कंधमाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जमानत पर बाहर आने के बाद उसने अपनी भांजी की हत्या कर दी।

भाषा जितेंद्र नरेश

नरेश


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