भुवनेश्वर, 20 सितंबर (भाषा) ओडिशा सरकार ने ब्रह्मपुर क्षेत्रीय कारागार के एक चिकित्सक को जेल में बंद हत्या के आरोपी की एक गवाह से बातचीत कराने में कथित रूप से मदद करने के लिए निलंबित कर दिया। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।
राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से शनिवार को जारी आदेश के अनुसार, ब्रह्मपुर क्षेत्रीय कारागार में विशेष मनोचिकित्सक के रूप में तैनात सुशांत कुमार पाणिग्रही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
आदेश के मुताबिक, निलंबन अवधि के दौरान पाणिग्रही का मुख्यालय ब्रह्मपुर सिटी अस्पताल रहेगा और वह सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि चिकित्सक के खिलाफ यह कार्रवाई ओडिशा पुलिस द्वारा बीजू जनता दल (बीजद) के नेता और ब्रह्मपुर के पूर्व विधायक बिक्रम कुमार पांडा, उनके करीबी सहयोगी मदन मोहन दलई और चिकित्सक के खिलाफ नया मामला दर्ज किए जाने के बाद की गई।
उन्होंने बताया कि यह मामला वरिष्ठ अधिवक्ता पीताबास पांडा की हत्या के मामले में जेल से फोन पर एक गवाह को धमकाने के आरोप में दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, बिक्रम और दलई ने 28 अगस्त को कारागार के अंदर चिकित्सक के कक्ष से उसके मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर गवाह को कथित तौर पर धमकाया था।
वरिष्ठ अधिवक्ता और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सक्रिय सदस्य रहे पीताबास पांडा की पिछले साल अक्टूबर में हुई हत्या के मामले में कथित संलिप्तता को लेकर बिक्रम पांडा समेत 15 अन्य लोगों को नवंबर 2025 में गिरफ्तार किया गया था।
ओडिशा उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद पांडा को एक सितंबर को जेल से रिहा कर दिया गया था।
भाषा जितेंद्र संतोष
संतोष