ओडिशा सरकार ने वन अधिकारी की मौत के मामले में आईएफएस अधिकारी को निलंबित किया

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ओडिशा सरकार ने वन अधिकारी की मौत के मामले में आईएफएस अधिकारी को निलंबित किया

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  • Publish Date - August 2, 2026 / 01:22 PM IST,
    Updated On - August 2, 2026 / 01:22 PM IST

भुवनेश्वर, दो अगस्त (भाषा) ओडिशा सरकार ने गजपति जिले में वर्ष 2021 में एक वन अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में कथित संलिप्तता पर रविवार को भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के एक अधिकारी को निलंबित कर दिया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने उक्त अधिकारी संग्राम केशरी बेहरा को निलंबित करने का आदेश दिया है। बेहरा ओडिशा वन विकास निगम (ओएफडीसी) में निदेशक (वाणिज्यिक) के पद पर तैनात हैं।

इसमें बताया गया है कि घटना के समय बेहरा परलाखेमुंडी के संभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) थे। वह परलाखेमुंडी के पूर्व सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) सौम्य रंजन महापात्रा की मौत के मामले में आरोपी हैं।

बयान के मुताबिक, ओडिशा वन सेवा के 2018 बैच के अधिकारी महापात्रा 11 जुलाई, 2021 को अपने घर पर गंभीर रूप से झुलस गए थे। घटना के समय उनकी पत्नी भी घर में मौजूद थीं। बाद में 12 जुलाई को कटक के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।

हालांकि, महापात्रा के परिवार ने आरोप लगाया था कि उनकी हत्या की गई और इसमें उनकी पत्नी, घर के रसोइए तथा तत्कालीन डीएफओ बेहरा शामिल थे।

परिजनों ने 13 जुलाई, 2021 को तीनों के खिलाफ महापात्रा की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए परलाखेमुंडी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। यह मामला बाद में अपराध शाखा को सौंप दिया गया।

मृतक के परिजनों ने मामले की जांच में खामियों का हवाला देते हुए सितंबर 2022 में स्थानीय अदालत का रुख किया था। इसके बाद समन जारी होने के बावजूद आरोपियों के अदालत में पेश नहीं होने पर निचली अदालत ने बेहरा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

बयान के अनुसार, बेहरा ने राहत की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई।

अदालत ने उन्हें निचली अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। इसके बाद बेहरा ने 27 जुलाई को परलाखेमुंडी अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

भाषा

प्रचेता संतोष

संतोष