बारीपदा (ओडिशा), 29 सितंबर (भाषा) ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक पॉक्सो अदालत ने मंगलवार को पिछले साल अक्टूबर में एक लड़की के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक पी. के. बेहरा ने बताया कि अदालत ने दोषी अशोक कुमार राउल उर्फ बाबुला (30) पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक साल और जेल में रहना होगा।
अदालत ने मयूरभंज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को तीन लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।
बाबुला ने 19 अक्टूबर 2025 की शाम पीड़िता का अपहरण कर उसे बंधक बना लिया था और उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया था।
पीड़िता के पिता की ओर से करंजिया थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया, पीड़िता को बचाया और बाबुला को गिरफ्तार कर लिया।
भाषा
राखी दिलीप
दिलीप