ओडिशा: गंजाम में 10 वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति को मौत की सजा
ओडिशा: गंजाम में 10 वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति को मौत की सजा
ब्रह्मपुर (ओडिशा), 26 मार्च (भाषा) ओडिशा की एक पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) अदालत ने बृहस्पतिवार को गंजाम जिले में पांच साल पहले 10 वर्षीय एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक सिबा प्रसाद मिश्रा ने बताया कि अपराध को ‘‘दुर्लभतम’’ श्रेणी में रखते हुए ‘फास्ट ट्रैक’ अदालत के न्यायाधीश रोहित लाल पांडा ने 13 गवाहों की गवाही के बाद फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता के दूर का रिश्तेदार केसाब नाहक (31) उसे 21 सितंबर 2021 को चॉकलेट का लालच देकर एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने लड़की का यौन उत्पीड़न किया और लाठी से उस पर हमला किया। पुलिस ने बताया कि बाद में उसने कथित तौर पर गला घोंटकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया।
पास में खेल रहे कुछ बच्चों ने पीड़िता को सड़क किनारे पड़ा हुआ देखा और उसके परिजन को सूचना दी।
पुलिस ने बताया कि यह घटना गंजाम जिले के पोलासारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में हुई।
भाषा यासिर नरेश
नरेश

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