ICJ में पाकिस्तान की हार, जाधव की फांसी पर लगी रोक

ICJ में पाकिस्तान की हार, जाधव की फांसी पर लगी रोक

ICJ में पाकिस्तान की हार, जाधव की फांसी पर लगी रोक
Modified Date: November 29, 2022 / 07:57 pm IST
Published Date: May 18, 2017 10:29 am IST

कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भारत की अपील पर फैसला सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तान इस मामले की पूरी सुनवाई होने तक कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दे सकता. कोर्ट ने आदेश नहीं मानने पर पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। कुलभूषण को पूरी कानूनी सहायता दी जानी चाहिए. इसके अलावा पाकिस्तान की उस दलील को भी ठुकरा दिया कि जासूसी मामले में दोषी पाया गया व्यक्ति विएना संधि के तहत नहीं आता. इस तरह इंटरनेशनल कोर्ट ने भारत की तीनों अपील को मंजूर करते हुए पाकिस्तान को स्पष्ट निर्देश जारी किया है. जस्टिस रॉनी अब्राहम ने इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला सुनाया. इधर पाकिस्तान ने ये फैसला मानने से इंकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में पाक ने कहा कि ये मुद्दा अंतरराष्ट्रीय कोर्ट से बाहर का है।


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