कोटा, 26 दिसंबर (भाषा) राजस्थान में कोटा की एक उपभोक्ता अदालत ने शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन मामले में अदालत में पेश होने और दाखिल किये गये ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ पर हस्ताक्षर की फोरेंसिक जांच का आदेश दिया।
अदालत ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।
अधिवक्ता एवं भाजपा नेता इंद्र मोहन सिंह हनी ने 15 अक्टूबर को कोटा उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई कि राजश्री पान मसाला और खान ‘केसर-युक्त इलायची‘ और केसर-युक्त पान मसाला के नाम पर विज्ञापन से लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
उन्होंने तर्क दिया कि जब केसर की कीमत चार लाख रुपये प्रति किलोग्राम है, तो यह पांच रुपये के पान मसाला पाउच में कैसे उपलब्ध हो सकता है?
हनी ने कहा कि अभिनेता और कंपनी जनता को गुमराह कर रहे हैं तथा युवा पान मसाला के सेवन की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे वे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं।
नौ दिसंबर को पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता ने खान द्वारा ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ पर किए गए हस्ताक्षर और अदालत के नोटिस पर दिये गये जवाब पर आपत्ति जताई थी और मामले की जांच की मांग की थी।
पान मसाला विज्ञापन मामले की सुनवाई करते हुए, उपभोक्ता अदालत ने शुक्रवार को अभिनेता के हस्ताक्षर की फोरेंसिक जांच का आदेश दिया और उन्हें 20 जनवरी को वकील आर सी चौबे के साथ अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया, जिन्होंने ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ और जवाब को ‘नोटरीकृत’ किया था।
भाषा
राजकुमार पवनेश
पवनेश