मेघालय के री-भोई में पैंगोलिन के शल्क जब्त, दो गिरफ्तार

मेघालय के री-भोई में पैंगोलिन के शल्क जब्त, दो गिरफ्तार

मेघालय के री-भोई में पैंगोलिन के शल्क जब्त, दो गिरफ्तार
Modified Date: September 11, 2026 / 11:46 am IST
Published Date: September 11, 2026 11:46 am IST

शिलोंग, 11 सितंबर (भाषा) राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) द्वारा वन्यजीव तस्करी के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत मेघालय के री-भोई जिले से पैंगोलिन के लगभग 14.68 किलोग्राम सूखे शल्क जब्त किए गए और इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि सात सितंबर को री-भोई जिले में असम-मेघालय सीमा के पास मावती की ओर जा रहे एक वाहन से यह जब्ती की गई। वाहन में तीन बैग में शल्क छिपाकर रखे गए थे।

उन्होंने बताया कि वाहन, जब्त किए गए शल्क और दोनों आरोपियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत आवश्यक कार्रवाई के लिए नोंगपोह के रेंज वन अधिकारी को सौंप दिया गया है।

पैंगोलिन को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूची-I और वन्यजीव एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी समझाौते (सीआईटीईएस) के परिशिष्ट-I के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

अधिकारी ने बताया कि दुनिया भर में जिन वन्यजीव उत्पादों की सबसे अधिक अवैध तस्करी होती है, उनमें पैंगोलिन के शल्क भी शामिल हैं। इनका खास तौर पर एशिया के कुछ हिस्सों में अवैध व्यापार होता है। एशिया में पारंपरिक चिकित्सा में इनका इस्तेमाल किया जाता है।

भाषा प्रचेता सिम्मी

सिम्मी


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