Neelam Azad Bail Rejected: संसद में घुसपैठ की आरोपी नीलम आजाद को कोर्ट का झटका.. कहा ‘प्रथम दृष्टया आरोप सत्य हैं’.. नहीं मिली जमानत

मामले पर जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि, यह मानने के लिए पर्याप्त और उचित आधार हैं कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सच हैं।

Neelam Azad Bail Rejected: संसद में घुसपैठ की आरोपी नीलम आजाद को कोर्ट का झटका.. कहा ‘प्रथम दृष्टया आरोप सत्य हैं’.. नहीं मिली जमानत

Patiala court rejected Neelam Azad's bail plea

Modified Date: September 11, 2024 / 06:10 pm IST
Published Date: September 11, 2024 6:10 pm IST

नई दिल्ली: संसद में घुसकर नारेबाजी करने और धुंआ उड़ाने के मामले की आरोपी नीलम आजाद की जमाने याचिका पटियाला कोर्ट ने खारिज कर दिया हैं। (Patiala court rejected Neelam Azad’s bail plea) कोर्ट ने नीलम पर लगे आरोपों को प्रथम दृष्टया सत्य माना हैं।

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Parliament Security Breach Case

जानकारी के मुताबिक़ संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले पर जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि, यह मानने के लिए पर्याप्त और उचित आधार हैं कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सच हैं। इसलिए, यह अदालत इसे आरोपी को नियमित जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं मानती है।

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क्या हैं मामला?

उल्लेखनीय है कि 13 दिसंबर 2023 को, सागर शर्मा और मनोरंजन डी नाम के दो घुसपैठिए सार्वजनिक गैलरी से भारतीय संसद के लोकसभा कक्ष में घुस गए थे। उनमें से एक व्यक्ति मेज़ों पर कूद गया जहां संसद सदस्य (Patiala court rejected Neelam Azad’s bail plea) बैठे थे और उसने पीले रंग का धुआँ छोड़ने वाला कनस्तर छोड़ा। अमोल शिंदे और नीलम देवी नाम के अन्य व्यक्तियों ने नारे लगाए।

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लेखक के बारे में

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