विजय माल्या को बड़ा झटका, अदालत ने दिए बेंगलुरु की संपत्ति जब्त करने के आदेश
विजय माल्या को बड़ा झटका, अदालत ने दिए बेंगलुरु की संपत्ति जब्त करने के आदेश
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ईडी के आवेदन पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट (फेरा) कानून के उल्लंघन के आरोपी विजय माल्या की बेंगलुरु में स्थित संपत्तियां जब्त करने का आदेश दे दिया है। हालांकि बेंगलुरु पुलिस पहले ही माल्या की 159 संपत्तियों को चिन्हांकित कर चुकी थी, लेकिन कोर्ट का आदेश न होने से संपत्तियां जब्त नहीं की जा सकी थी। कोर्ट के आदेश के बाद अब इन संपत्तियों को जब्त करना आसान होगा।
बता दें कि बेंगलुरु पुलिस ने अप्रैल में ईडी के माध्यम से ही पटियाला हाउस कोर्ट में विजय माला की संपत्तियों को जब्त करने के लिए आवेदन दिया था। ईडी के मुताबिक विजय माल्या ने 1996, 1997 और 1998 में लंदन और यूरोपीय देशों में आयोजित फॉर्मूला वन चैंपियनशिप में किंगफिशर का लोगो दिखाने के लिए एक ब्रिटिश फर्म को दो लाख अमेरिकी डॉलर दिए थे। माल्या ने ये रकम रिजर्व बैंक की बिना इजाजत के दिए थे। यह सीधे तौर पर फेरा के नियमों के उल्लंघन के तहत आता है।
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बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट इस मामले में में विजय माल्या को इस साल जनवरी में भी भगोड़ा घोषित कर चुका है। ईडी के समन के बाद भी पेश न होने पर ईडी ने माल्या को भगोड़ा घोषित करने की अर्जी दी थी।
वेब डेस्क, IBC24

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