तेजस्वी यादव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, बंगला खाली करने का सरकारी आदेश रद्द

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तेजस्वी यादव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, बंगला खाली करने का सरकारी आदेश रद्द

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  • Publish Date - July 19, 2018 / 12:41 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:55 PM IST

पटना। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने वाले आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इसके साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को नोटिस भी जारी किया है।

बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने समर वेकेशन से पहले सुनवाई करते हुए बंगला खाली कराने के आदेश एक महीने की अंतरिम रोक लगाई थी। समर वेकेशन खत्म होने के बाद फिर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश को ही रद्द कर दिया।

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कोर्ट ने इस फैसले पर तेजस्वी यादव ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन राजद नेता रामानुज प्रसाद ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार बदल की भावना से काम कर रही थी। कोर्ट ने राज्य सरकार की दोहरी नीति सामने आई है।

तेजस्वी यादव की याचिका में कहा गया था कि बंगले को खाली कराकर उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी को दिए जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है लेकिन यह सेंट्रल पूल के क्षेत्राधिकार में आता है

 

वेब डेस्क, IBC24