15 year old vehicle no fuel: वाहन चालक ध्यान दें.. इन गाड़ियों को आज से नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, पम्प मालिकों को थमाया गया नोटिस

सरकार ने यह कदम राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण कम करने की दिशा में उठाया है। सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "सार्वजनिक परिवहन को तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जा रहा है, जिससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि दिल्ली के निवासियों को स्वच्छ और किफायती परिवहन भी मिलेगा।"

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  • Publish Date - July 1, 2025 / 08:37 AM IST,
    Updated On - July 1, 2025 / 08:37 AM IST

15 year old vehicle no fuel from 1st july || Image- IBC24 News File

HIGHLIGHTS
  • दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा
  • नियम तोड़ने पर लगेगा 10 हजार रुपये जुर्माना
  • प्रदूषण कम करने के लिए ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) को बढ़ावा

नई दिल्ली: 15 year old vehicle no fuel from 1st july: आज एक जुलाई से देशभर में कई नए नियम लागू किये गए हैं। इनमे कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी और रेल किरायों में इजाफा जैसे फैसले शामिल है। इसी बीच राजधानी दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर है।

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दरअसल आज से सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नए फैसले के मुताबिक़ आज से 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल व 10 साल से अधिक पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। सभी पेट्रोल पंप पर नोटिस भी लगा दिया गया है। साथ ही CCTV कैमरे और स्पीकर भी लगाए गए हैं। पुरानी कार चलाने वालों को 10 हजार जुर्माना देना होगा।

एक अधिकारी ने कि, “15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन (व्यक्तिगत) मंगलवार से ईंधन खरीदने से प्रतिबंधित रहेंगे। परिवहन विभाग ने ईओएल वाहनों को उन वाहनों के रूप में परिभाषित किया है, जो अब वैध रूप से पंजीकृत वाहन नहीं हैं, चाहे वे पेट्रोल, सीएनजी या डीजल पर चल रहे हों। (15 year old vehicle no fuel from 1st july) इनमें 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन भी शामिल हैं।”

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प्रदूषण कम करने की कवायद

सरकार ने यह कदम राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण कम करने की दिशा में उठाया है। सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “सार्वजनिक परिवहन को तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जा रहा है, जिससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि दिल्ली के निवासियों को स्वच्छ और किफायती परिवहन भी मिलेगा।”

1. प्रश्न: 1 जुलाई 2025 से कौन से वाहनों को दिल्ली में ईंधन नहीं मिलेगा?

उत्तर: दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह नियम व्यक्तिगत वाहनों पर लागू है और सभी पेट्रोल पंपों पर इसके लिए नोटिस लगाए गए हैं।

2. प्रश्न: यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो क्या कार्रवाई होगी?

उत्तर: यदि कोई व्यक्ति पुराने प्रतिबंधित वाहन से ईंधन भरवाने की कोशिश करता है, तो उस पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे और स्पीकर भी लगाए गए हैं ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

3. प्रश्न: सरकार ने यह फैसला क्यों लिया है?

उत्तर: यह फैसला दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके साथ ही सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर स्वच्छ और किफायती सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को भी मजबूत कर रही है।