Petrol Pump New Order/Image Source: symbolic
नई दिल्ली: Petrol Pump New Order: केंद्र सरकार ने देशभर के पेट्रोल पंपों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। अब सभी तेल विपणन कंपनियों को 1 अप्रैल 2026 से 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ही बेचना होगा। यह आदेश पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के तहत लागू होगा।
Petrol Pump New Order: मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस मिश्रित पेट्रोल का न्यूनतम रिसर्च ऑक्टेन नंबर (RON) 95 होना अनिवार्य है। RON ईंधन की स्थिरता को दर्शाता है और यह इंजन नॉकिंग यानी समय से पहले ईंधन प्रज्वलन से इंजन को होने वाले नुकसान को रोकने में मदद करता है। एथेनॉल का ऑक्टेन मानक लगभग 108 RON होता है, इसलिए पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने से ईंधन की नॉकिंग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। सरकार ने निर्देश दिया है कि तेल कंपनियां भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की गाइडलाइंस के अनुसार ही यह मिश्रित पेट्रोल बेचे। इस बदलाव के बाद, 2023-25 के बाद बने अधिकांश वाहन E20 ईंधन पर चलने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
Petrol Pump New Order: हालांकि, पुराने वाहनों में माइलेज में मामूली गिरावट (3-7 फीसदी) और कुछ रबड़ या प्लास्टिक के पुर्जों में क्षति संभव है। भारत ने जून 2022 में पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य समय से पांच महीने पहले ही हासिल किया था। इसके बाद सरकार ने 20 प्रतिशत एथेनॉल वाले पेट्रोल की समयसीमा 2030 से घटाकर 2025-26 कर दी थी। वर्तमान में देश के अधिकांश पेट्रोल पंप E20 या 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ही बेच रहे हैं।