Petrol Price Hike Latest Update/Image Credit: File
चंडीगढ़। No Petrol on Old Vehicle हरियाणा में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक अक्टूबर 2026 से पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं देने की व्यवस्था लागू होने जा रही है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के दिशा-निर्देशों के तहत यह व्यवस्था राज्य के एनसीआर क्षेत्र में शामिल गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर जिलों में लागू होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसके लिए जरूरी तकनीकी इंतजामों को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत 15 साल से पुरानी पेट्रोल और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों की पेट्रोल पंप पर पहचान की जाएगी। निर्धारित उम्र पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसका उद्देश्य पुरानी और अधिक प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की आवाजाही को नियंत्रित करना है।
No Petrol on Old Vehicle परिवहन विभाग पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाएगा। पहले चरण में एनसीआर के चार जिलों में 775 कैमरे लगाए जाएंगे। इस परियोजना के लिए 41.74 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाली गाड़ियों की नंबर प्लेट कैमरे स्कैन करेंगे। सिस्टम नंबर का मिलान एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों के रिकॉर्ड से करेगा। प्रतिबंधित वाहन मिलने पर अलर्ट जारी होगा और पंप संचालक उसे ईंधन देने से रोक सकेगा। फिलहाल यह व्यवस्था एनसीआर के चार जिलों से शुरू होगी। सरकार की योजना आगे चलकर पूरे हरियाणा में इसका विस्तार करने की है। इसके लिए राज्यभर में करीब 2,780 एएनपीआर कैमरों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।