अब 10 दिन में निकाल सकेंगे पीएफ..

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अब 10 दिन में निकाल सकेंगे पीएफ..

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  • Publish Date - May 17, 2017 / 10:17 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:23 PM IST

 

 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सरकारी और गैरसरकारी कर्मचारियों के लिए पीएफ निकालने, पेंशन और बीमा जैसे विभिन्न दावों के निपटान के लिए मौजूदा समयसीमा 20 दिन से कम करके 10 दिन कर दी है। आपको बताते चले इससे पहले ईपीएफओ ने जुलाई 2015 में विभिन्न दावों के निपटान के लिये समयसीमा घटाकर 20 दिन कर दिया था. अपने 4 करोड़ अंशधारकों को दी जाने वाली सेवा में सुधार के मकसद से यह कदम उठाया गया है । निकाय ने 1 मई 2017 से ऑनलाइन दावा निपटान करना शुरू कर दिया है। इस सुविधा से आधार और बैंक खाते से जुड़े ईपीएफओ खातों के संदर्भ में आवेदन मिलने के 3 घंटों के भीतर दावों का निपटारा होगा।