प्रयागराज, चार सितंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले साल अगस्त में मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में हुई भगदड़ की घटना की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तिथि सोमवार को तय की।
मुख्य न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने आनंद शर्मा और अन्य द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
इससे पूर्व, अदालत को सूचित किया गया था कि राज्य सरकार बांके बिहारी मंदिर के पास पांच एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर एक गलियारा बनाने की योजना पर काम कर रही है जिससे श्रद्धालुओं को सुविधाएं दी जा सकें।
इस पर अदालत ने राज्य सरकार को बांके बिहारी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ का प्रबंधन करने के संबंध में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था।
भाषा- राजेंद्र अर्पणा
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