श्रीनगर, पांच जून (भाषा) श्रीनगर पुलिस ने स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत अलग-अलग कार्रवाइयों में कथित मादक पदार्थ तस्करों की चार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।
पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि लाल बाजार और खानयार थानों द्वारा की गई यह कार्रवाई ‘नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान’ के तहत चलाए जा रहे मादक पदार्थ विरोधी अभियान का हिस्सा है।
उन्होंने बताया कि एक मामले में लाल बाजार के सिख बाग निवासी आदिल अहमद धोबी के स्वामित्व वाले नौ मरला भूमि पर बने दो मंजिला आवासीय मकान को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत कुर्क किया गया।
उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान आदिल अहमद से संबंधित एक वाहन को भी जब्त किया गया।
लाल बाजार थाना पुलिस की एक अन्य कार्रवाई में हाका बाजार निवासी अरशद अहमद शेख के स्वामित्व वाले एक वाहन को भी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत कुर्क किया गया।
इसके अलावा, खानयार थाना पुलिस ने तंगबाग, खानयार निवासी ओवैस हुसैन के स्वामित्व वाले लगभग दो करोड़ रुपये मूल्य के दो मंजिला आवासीय मकान और 12 मरला भूमि को कुर्क किया।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि हुसैन के खिलाफ खानयार थाने में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8, 20 और 29 के तहत मामला दर्ज है।
जांच के दौरान इस संपत्ति की पहचान कथित तौर पर मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित आय से खरीदी गई संपत्ति के रूप में की गई। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इसे कुर्क कर लिया गया।
प्रवक्ता ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों और वाहनों का कुल मूल्य चार करोड़ रुपये से अधिक है। यह कार्रवाई जिले में सक्रिय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के आर्थिक ढांचे को ध्वस्त करने के प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
भाषा गोला मनीषा
मनीषा