प्रद्युमन मर्डर केस में एक नया मोड़ आ गया है जिसके तहत जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट ने हत्या के आरोपी 11 वी के छात्र को बालिग मान कर कार्यवाही करने का आदेश दिया है।खबर अब ये मिल रही है कि आरोपी नाबालिग छात्र पर अब गुरुग्राम की सैशन कोर्ट में केस चलाया जाएगा और बालिग आरोपी की तरह उस पर कार्यवाही की जाएगी।ज्ञात हो कि सीबीआई ने आरोपी छात्र के फिंगर प्रिंट कोर्ट को भेजे थे। फिंगर प्रिंट की जाँच के बाद कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है।
During subsequent proceedings the convict will be considered as an adult: Sushil Tekriwal, lawyer of Pradyuman’s family #PradyumanMurderCase pic.twitter.com/MsgxjaDFp8 — ANI (@ANI) December 20, 2017
प्रद्युमन मर्डर केस के वकील सुशील टेकरीवाल ने आज बताया की सेशन कोर्ट के स्पेशल कोर्ट में 22 दिसंबर को प्रद्युमन हत्याकांड का फैसला आएगा। ये निर्भया कांड के बाद पहला मौका होगा जब किसी नाबालिग को उसके कृत्य के अनुसार सजा दी जा रही है।ज्ञात हो कि निर्भयाकांड के बाद देश में एक नया कानून लाया गया जिसमें तय किया गया कि किसी नाबालिग अपराधी द्वारा किए गए अपराध को देखते हुए उसे बालिग की तरह ट्रीट किया जा सकता है।