नाम में विसंगति को लेकर प्रो. सी.एन.आर. राव को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया : जीबीए प्रमुख
नाम में विसंगति को लेकर प्रो. सी.एन.आर. राव को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया : जीबीए प्रमुख
बेंगलुरु, नौ सितंबर (भाषा) बृहद बेंगलुरु प्राधिकरण (जीबीए) के मुख्य आयुक्त एम. महेश्वर राव ने बुधवार को कहा कि मतदाता सूची के जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान भारत रत्न से सम्मानित प्रो. सी.एन.आर. राव को नाम में विसंगति को लेकर कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।
जीबीए ने एक बयान में कहा कि प्रो. राव के नाम में कुछ विसंगति थी, लेकिन उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इसके बजाय, बूथ स्तरीय अधिकारी ने उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करने की सिफारिश की।
जीबीए ने बेंगलुरु शहरी जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी एम. महेश्वर राव के हवाले से कहा, “मल्लेश्वरम विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में भारत रत्न से सम्मानित प्रो. सी.एन.आर. राव को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है।”
जीबीए ने कहा कि एसआईआर के तहत राज्य स्वीप (व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी) नोडल अधिकारी और बेंगलुरु पश्चिम नगर निगम के आयुक्त ने राव और उनके परिवार के सदस्यों को उनके घर पर व्यक्तिगत रूप से मतदाता गणना प्रपत्र सौंपे। आवश्यक जानकारी भी विधिवत भर दी गई।
जीबीए ने कहा कि 2002 की मतदाता सूची में राव का नाम 76-मल्लेश्वरम विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 129 और क्रम संख्या 431 में मतदाता के रूप में दर्ज था।
बयान में कहा गया, “उस समय उनका नाम ‘रामा’ दर्ज था। फिलहाल 157-मल्लेश्वरम विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 59 और क्रम संख्या 187 में उनका नाम ‘प्रो. सीएन राव एम’ के रूप में मतदाता के तौर पर दर्ज है। इसी के अनुसार, उनका नाम मतदाता सूची के मसौदे में भी शामिल कर लिया गया है।”
जीबीए ने कहा, “मतदाता सूची में संबंधित व्यक्ति के नाम में कुछ विसंगति पाई गई थी। इसे देखते हुए, बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) ने बिना कोई नोटिस जारी किए और उन्हें सम्मानित व्यक्ति मानते हुए उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने की सिफारिश की। इसी के अनुसार, उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।”
इस मामले पर प्रतिक्रिया के लिए प्रो. राव से संपर्क नहीं हो सका।
भाषा तान्या मनीषा
मनीषा

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