बीटीसी चुनावों से पहले असम के कोकराझार जिले में निषेधाज्ञा लागू

बीटीसी चुनावों से पहले असम के कोकराझार जिले में निषेधाज्ञा लागू

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  • Publish Date - August 30, 2025 / 09:24 PM IST,
    Updated On - August 30, 2025 / 09:24 PM IST

कोकराझार, 30 अगस्त (भाषा) असम के कोकराझार जिले में शांति बनाए रखने और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) चुनावों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए बीएनएसएस की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

जिलाधिकारी मसंदा एम पर्टिन ने कोकराझार में निषेधाज्ञा लागू करने से जुड़ा आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक, चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक कोकराझार में लाइसेंसी हथियार ले जाने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इसमें कहा गया कि केवल चुनाव ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और सेना व अर्धसैनिक बलों के जवानों के अलावा भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ से जुड़े खिलाड़ियों को वैध दस्तावेज पेश करने पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

वहीं, एक अन्य आदेश में जिलाधिकारी ने कोकराझार में अनधिकृत सार्वजनिक सभाओं, रैलियों और जुलूसों के आयोजन पर रोक लगा दी।

आदेश के अनुसार, सक्षम प्राधिकारों से पूर्व अनुमति के बिना चुनाव प्रचार और रैलियों के लिए वाहनों का इस्तेमाल, बिना अनुमति के मेलों का आयोजन, बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का उपयोग, हथियार या विस्फोटक सामग्री ले जाना और मशाल जुलूस निकालना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा।

इसमें कहा गया कि उक्त प्रतिबंध अगली सूचना तक लागू रहेंगे।

बीटीसी के 40 सदस्यों के चयन के लिए मतदान 22 सितंबर को होगा, जबकि मतों की गिनती 26 सितंबर को की जाएगी। कोकराझार के अलावा, चिरांग, बक्सा, उदलगुरी और तामुलपुर जिले बीटीसी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

भाषा पारुल नेत्रपाल

नेत्रपाल