न्यायालय ने पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में तीन आरोपियों को जमानत दी

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न्यायालय ने पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में तीन आरोपियों को जमानत दी

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  • Publish Date - February 2, 2026 / 12:56 PM IST,
    Updated On - February 2, 2026 / 12:56 PM IST

नयी दिल्ली, दो फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने 2024 में पुणे में पोर्श कार दुर्घटना मामले में तीन आरोपियों को सोमवार को जमानत दे दी, जिसमें दो लोगों की जान चली गई थी।

न्यायालय ने यह भी कहा कि नाबालिगों से जुड़ी ऐसी घटनाओं के लिए माता-पिता ही जिम्मेदार हैं।

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि माता-पिता अपने बच्चों को काबू में रखने में सक्षम नहीं हैं।

पीठ ने कहा, ‘‘नशीली दवाओं का सेवन एक अलग मसला है, लेकिन उन्हें (बच्चों को) कार की चाबियां और मौज-मस्ती करने के लिए पैसे देना अस्वीकार्य है।’’

न्यायालय ने 23 जनवरी को इस मामले में आरोपी अमर संतिश गायकवाड़ द्वारा दायर जमानत याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा था।

गायकवाड़ पर आरोप है कि वह एक बिचौलिए के रूप में काम कर रहा था, जिसने नाबालिग आरोपी के रक्त के नमूने को बदलने के लिए अस्पताल में एक चिकित्सक के सहायक को तीन लाख रुपये दिए थे।

पुणे के कल्याणी नगर इलाके में 19 मई 2024 को कथित तौर पर शराब के नशे में धुत 17 वर्षीय लड़के द्वारा चलाई जा रही एक पोर्श कार ने दो आईटी पेशेवरों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई थी।

उच्चतम न्यायालय ने सात जनवरी को इस मामले में जमानत का अनुरोध कर रहे दो अन्य आरोपियों द्वारा दायर याचिकाओं पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा था।

आदित्य अविनाश सूद (52) और आशीष सतीश मित्तल (37) को पिछले साल 19 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उनके रक्त के नमूनों का इस्तेमाल दो नाबालिगों के संबंध में परीक्षण के लिए किया गया था जो दुर्घटना के समय 17 वर्षीय मुख्य आरोपी के साथ कार में थे।

पिछले साल 16 दिसंबर को उच्च न्यायालय ने इस मामले में गायकवाड़, सूद और मित्तल सहित आठ आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं।

किशोर न्याय बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को मामूली शर्तों पर जमानत दे दी थी, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। जमानत की शर्तों में सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखना शामिल था।

आरोपी नाबालिग को जमानत दिए जाने पर मचे बवाल के बाद पुणे पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। इसके बाद बोर्ड ने आदेश में संशोधन करते हुए नाबालिग को एक सुधार गृह में भेज दिया। जून में उच्च न्यायालय ने नाबालिग को रिहा करने का आदेश दिया।

इस मामले में शामिल नाबालिग को सुधार गृह से रिहा कर दिया गया, जबकि उसके माता-पिता विशाल अग्रवाल और शिवानी अग्रवाल, डॉक्टर अजय तावरे और श्रीहरि हलनोर, ससून अस्पताल के कर्मचारी अतुल घाटकांबले, आदित्य अविनाश सूद, आशीष मित्तल और अरुण कुमार सिंह तथा दो बिचौलियों सहित 10 आरोपियों को रक्त के नमूने बदलने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।

भाषा गोला शोभना

शोभना