पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ‘आप’ नेता दीपक सिंगला की जमानत याचिका खारिज की

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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ‘आप’ नेता दीपक सिंगला की जमानत याचिका खारिज की

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  • Publish Date - September 12, 2026 / 12:58 AM IST,
    Updated On - September 12, 2026 / 12:58 AM IST

चंडीगढ़, 11 सितंबर (भाषा) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने धनशोधन के धनशोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता दीपक सिंगला की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

सिंगला को 18 मई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।

यह मामला तत्कालीन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एक सहायक महाप्रबंधक की शिकायत पर 2018 में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है।

सिंगला को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से जुड़े लगभग 150 करोड़ रुपये के कथित ऋण घोटाले और धन शोधन मामले में 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।

याचिका का विरोध करते हुए ईडी की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि यदि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो इस चरण में उनके कानून की प्रक्रिया से बचने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति सुमित गोयल ने नौ सितंबर के अपने आदेश में जमानत याचिका खारिज कर दी।

भाषा

देवेंद्र राजकुमार

राजकुमार