मप्र के सागर में रिजॉर्ट, चार भोजनालय नियमों के उल्लंघन पर सील

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मप्र के सागर में रिजॉर्ट, चार भोजनालय नियमों के उल्लंघन पर सील

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  • Publish Date - September 12, 2026 / 12:37 AM IST,
    Updated On - September 12, 2026 / 12:37 AM IST

सागर (मप्र), 11 सितंबर (भाषा) मध्यप्रदेश के सागर जिले में नियमों के उल्लंघन के आरोप में एक रिजॉर्ट और चार भोजनालयों को शुक्रवार को अस्थायी रूप से सील कर दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

यह कार्रवाई जिले में मिलावटी शराब पीने से 16 लोगों की मौत के बाद अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिलाधिकारी प्रतिभा पाल के निर्देश पर रुसल्ला और बहेरिया क्षेत्रों में की गई।

अधिकारियों ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ‘पाथवे रिट्रीट रिजॉर्ट’ से पनीर, चटनी, दाल और मूंगफली के नमूने लिए।

उन्होंने कहा कि ‘होटल जलसा एंड रेस्टोरेंट’ से अजवाइन, मक्खन और चिकन तथा ‘सत्यम ढाबा रेस्टोरेंट एंड रेजीडेंसी’ से पनीर और तुअर दाल के नमूने लिए गए तथा इन सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।

अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान ‘पाथवे रिट्रीट’ और ‘होटल जलसा’ की रसोई में साफ-सफाई की स्थिति बेहद खराब पाई गई।

अधिकारियों के मुताबिक, होटल जलसा के पास वैध खाद्य पंजीयन दस्तावेज भी नहीं थे।

अधिकारियों का कहना है कि सत्यम ढाबा प्रबंधन रेस्तरां संचालन और सुरक्षा मानकों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका जबकि सुरूचि होटल और ‘हाईवे हब’ में भी सुरक्षा तथा राजस्व संबंधी नियमों के गंभीर उल्लंघन पाए गए।

अधिकारियों ने बताया कि इन प्रतिष्ठानों के संचालक अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी), भवन निर्माण की मंजूरी, स्थानीय निकाय की अनुमति, व्यावसायिक उपयोग के लिए भूमि ‘डायवर्सन’ आदेश और नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से स्वीकृत ‘लेआउट’ समेत कई अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।

इसके बाद ‘पाथवे रिट्रीट रिजॉर्ट’, सुरूचि होटल, ‘हाईवे हब’, होटल जलसा और सत्यम ढाबा को सील कर दिया गया।

अधिकारियों ने कहा कि खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम और संबंधित राजस्व कानूनों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

भाषा सं दिमो

राजकुमार

राजकुमार