पंजाब: अमृतसर में बब्बर खालसा के तीन सदस्य गिरफ्तार, छह हथगोले और 12 पिस्तौल बरामद

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पंजाब: अमृतसर में बब्बर खालसा के तीन सदस्य गिरफ्तार, छह हथगोले और 12 पिस्तौल बरामद

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  • Publish Date - July 8, 2026 / 07:08 PM IST,
    Updated On - July 8, 2026 / 07:08 PM IST

चंडीगढ़, आठ जुलाई (भाषा) पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने अवैध हथियार और विस्फोटकों की तस्करी के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के तीन कथित गुर्गों को गिरफ्तार किया। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने उनके कब्जे से छह हथगोले और 12 अत्याधुनिक पिस्तौल बरामद की हैं।

यादव के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमृतसर के कक्कड़ गांव निवासी चिंटू, जोबनप्रीत सिंह और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी के रूप में हुई है।

बरामद हथियारों में .30 बोर की आठ पिस्तौल, नौ एमएम की चार पिस्तौल और नौ कारतूस शामिल हैं।

पुलिस ने उस कार को भी जब्त कर लिया, जिसका इस्तेमाल इस खेप को कथित तौर पर ले जाने में किया गया था।

अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी पाकिस्तान की आईएसआई के समर्थन प्राप्त एक विदेश में बैठे तस्कर और बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के विदेशी आकाओं के निर्देश पर काम कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि आरोपी सीमावर्ती राज्य के विभिन्न शहरों में शांति भंग करने के उद्देश्य से गतिविधियों को अंजाम देने की कथित तौर पर साजिश रच रहे थे।

यादव ने कार्रवाई का विवरण साझा करते हुए बताया कि अमृतसर में पंजाब पुलिस की ‘काउंटर इंटेलिजेंस’ शाखा को गुप्त सूचना मिली थी कि तीनों संदिग्धों ने हाल ही में अपने आकाओं के निर्देश पर अजनाला क्षेत्र से विस्फोटकों, हथियारों और गोला-बारूद की एक बड़ी खेप हासिल की थी।

अधिकारी ने बताया कि आरोपियों को यह खेप अमृतसर-चोगावां रोड पर भारतमाला बाईपास राजमार्ग के अंडरपास के पास अपने अन्य साथियों तक पहुंचानी थी।

उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों ने सूचना के आधार पर अमृतसर क्षेत्र में नाकाबंदी की और उस कार को रोक लिया, जिसमें तीनों आरोपी सवार थे।

अधिकारी ने बताया कि तलाशी के दौरान उनके कब्जे से छह हथगोले और 12 पिस्तौल बरामद किए गए।

यादव ने बताया कि मामले की कई पहलुओं से गहन जांच की जा रही है ताकि सभी कड़ियों का पता लगाया जा सके और पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके।

इस संबंध में शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

भाषा जितेंद्र रंजन

रंजन