सरकारी बंगला आवंटन विवाद : उच्च न्यायालय ने राघव चड्ढ़ा की याचिका मंजूर की

सरकारी बंगला आवंटन विवाद : उच्च न्यायालय ने राघव चड्ढ़ा की याचिका मंजूर की

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  • Publish Date - October 17, 2023 / 03:32 PM IST,
    Updated On - October 17, 2023 / 03:32 PM IST

नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) सांसद राघव चड्ढ़ा को मंगलवार को राहत देते हुए उनकी याचिका मंजूर कर ली जिसमें उन्होंने राज्यसभा सचिवालय द्वारा उन्हें बंगला खाली करने को लेकर जारी नोटिस के क्रियान्वयन पर निचली अदालत द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक को समाप्त करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि 18 अप्रैल को निचली अदालत द्वारा राज्यसभा सचिवालय को बंगला खाली नहीं कराने का निर्देश बहाल किया जाता है।

चड्ढ़ा ने निचली अदालत के पांच अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी थी जिसने अप्रैल के अपने अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया था।

अदालत ने अपने नवीनतम आदेश में कहा था कि चड्ढ़ा यह दावा नहीं कर सकते हैं कि राज्यसभा सदस्य होने के पूरे कार्यक्रम में सरकारी बंगला में रहना उनका पूर्ण अधिकार है, वह भी तब जबकि आवंटन रद्द कर दिया गया है।

चड्ढ़ा के वकील ने उच्च न्यायालय में तर्क दिया कि सांसद को नोटिस दिया गया है और खाली कराने की प्रक्रिया चल रही है।

राज्य सभा सचिवालय ने निचली अदालत के खिलाफ दायर चड्ढा की याचिका का विरोध किया।

भाषा धीरज माधव पवनेश

पवनेश