राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी की पत्नी को दस्तावेज पेश करने के लिए और एक सप्ताह की मोहलत

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी की पत्नी को दस्तावेज पेश करने के लिए और एक सप्ताह की मोहलत

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी की पत्नी को दस्तावेज पेश करने के लिए और एक सप्ताह की मोहलत
Modified Date: July 30, 2026 / 04:37 pm IST
Published Date: July 30, 2026 4:37 pm IST

अयोध्या (उप्र), 30 जुलाई (भाषा) अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा को यहां सादतगंज क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बृहस्पतिवार को और एक सप्ताह का समय दिया।

एडीए सचिव राजेश मिश्रा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि सुप्रिया मिश्रा को यह साबित करने के लिए कि उनका निर्माणाधीन मकान वैध है, उस मकान के दस्तावेज जमा करने के लिए 29 जुलाई तक का समय दिया गया था, लेकिन बृहस्पतिवार को उन्होंने और मोहलत मांगी।

सचिव ने बताया कि सुप्रिया मिश्रा को और एक सप्ताह का समय दिया गया है। एडीए ने सुप्रिया के नाम पर एक मकान के कथित अनाधिकृत निर्माण को लेकर दो जुलाई को उन्हें नोटिस जारी किया था।

एडीए सूत्रों के मुताबिक, निर्माणाधीन मकान सोहावल तहसील के बनवीरपुर गांव में स्थित है। वह जमीन लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर खरीदी गई थी और विकास प्राधिकरण से आवश्यक मंजूर लिए बगैर निर्माण कार्य शुरू कराया गया।

उल्लेखनीय है कि राम मंदिर चढ़ावे के गबन का मामला जून के प्रथम सप्ताह में प्रकाश में आया जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की और टीम को जांच के लिए शुरुआत में 15 दिनों का समय दिया गया।

एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट 23 जून को आने के बाद 25 जून को प्राथमिकी दर्ज की गई और आठ आरोपियों- अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय, रामाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव को गिरफ्तार किया गया।

अब इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई की जा रही है और इसके निर्देश के बाद गठित नई एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है।

भाषा सं राजेंद्र शफीक

शफीक


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