रांची हाईकोर्ट से लालू यादव को झटका, प्रोविजिनल बेल बढ़ाने से इंकार

रांची हाईकोर्ट से लालू यादव को झटका, प्रोविजिनल बेल बढ़ाने से इंकार

रांची हाईकोर्ट से लालू यादव को झटका, प्रोविजिनल बेल बढ़ाने से इंकार
Modified Date: November 29, 2022 / 07:58 pm IST
Published Date: August 24, 2018 10:11 am IST

रांची। हाईकोर्ट ने राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका दिया है। चारा घोटाला के विभिन्न मामलों में दोषी पाए गए लालू यादव 27 अगस्त तक प्रोविजिनल बेल रहे हैं लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी जमानत बढ़ाने से इंकार कर दिया है। अब लालू का आगे इलाज जेल मेन्यूअल के हिसाब से

लालू के वकीलों ने जस्टिस अरपेश कुमार सिंह की कोर्ट में मेडिकल ग्राउंड पर प्रोविजनल बेल की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। इस मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया इससे पहले रांची हाइकोर्ट में ने प्रोविजनल बेल की अवधि 27 अगस्त तक बढ़ाई थी

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बता दें कि लालू यादव का जून में एक ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने उन्हें तीन महीने आराम करने की सलाह दी थी। इसके अलावा लालू यादव को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी, हार्ट की समस्या सहित कई और भी बीमारियां हैं पहले भी उनका इलाज रांची के एम्स में किया गया है

वेब डेस्क, IBC24


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