ड्यूटी पर मौजूद एटीसी और पांच प्रतिशत पायलट, चालक दल के सदस्य का रैंडम ब्रेथ एनालाइजर जांच

ड्यूटी पर मौजूद एटीसी और पांच प्रतिशत पायलट, चालक दल के सदस्य का रैंडम ब्रेथ एनालाइजर जांच

ड्यूटी पर मौजूद एटीसी और पांच प्रतिशत पायलट, चालक दल के सदस्य का रैंडम ब्रेथ एनालाइजर जांच
Modified Date: November 29, 2022 / 07:55 pm IST
Published Date: May 11, 2021 11:41 am IST

नयी दिल्ली, 11 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निर्देश दिया कि महामारी के मद्देनजर अगले तीन महीनों तक ड्यूटी पर तैनात एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स (एटीसी) और पांच प्रतिशत पायलटों और चालक दल के सदस्यों का रैंडम ब्रेथ एनेलाइजर जांच किया जाएगा।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने एटीसी, पायलट और चालक दल के सदस्यों को हलफनामा देने का निर्देश दिया है कि उड़ान भरने से 12 घंटे पहले तक उन्होंने शराब या किसी अन्य नशे का सेवन नहीं किया है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर पायलट, चालक दल के सदस्य और एटीसी के सदस्य हलफनामा देने के बाद नशा किए हुए मिले तो उन्हें रोस्टर (ड्यूटी) से हटा दिया जाएगा और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

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इन जांचों की प्रक्रिया के संबंध में अदालत ने कहा कि यह बड़े और खुले जगह में की जाएगी और जांच करने वाले डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ को रोज रैपिड एंटीजन जांच कराना होगा।

अदालत ने निर्देश दिया कि एक घंटे में छह से ज्यादा लोगों की जांच नहीं की जाएगी और प्रत्येक जांच से पहले बीए मशीन को यूवी रेडिएशन से सेनेटाइज किया जाएगा।

अदालत ने डीजीसीए, विमानन नियामक से कहा कि जांच प्रक्रिया प्रोटोकॉल के संबंध में वह दिशा-निर्देश जारी करे और सभी को इस संबंध में सूचित करे ताकि सभी विमानन कंपनियां और हवाईअड्डे इसका पालन कर सकें।

भाषा अर्पणा दिलीप अनूप

अनूप


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