Rape Victim girl retracted her statement in Court

युवती ने पहले दर्ज कराया रेप का मामला, कोर्ट में पहुंचकर बोली- मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं

कोर्ट में पहुंचकर बोली- मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं! Rape Victim girl retracted from her statement in Court

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:47 PM IST, Published Date : March 27, 2022/3:41 pm IST

औरंगाबाद: girl retracted her statement देश में कड़े कानून होने के बाद भी रेप और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन कई बार रेप के फर्जी मामले भी सामने आते रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बिहार के औरंगाबाद से सामने आया है, जहां एक युवती ने पहले रेप का मामला दर्ज कराया और उसके बाद कोर्ट में जाते ही मुकर गई। मामले में कोर्ट ने युवती के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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girl retracted her statement मिली जानकारी के अनुसार औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने महिला थाना में 1 अप्रैल 2021 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें उसने कहा था कि वह सुबह में सर्टिफिकेट लेकर फोटोकॉपी कराने बाजार गई थी। इस दौरान श्री कृष्ण नगर निवासी शानू उर्फ शिवम कुमार उससे मिला। वह उसे पहचानती थी और बातचीत होती थी। उसने अपने दोस्त अमित से मिलवाया। युवती का जन्मदिन होने की बात कह कर उसे अमित के घर पर ले गए। यहां शानू उर्फ शिवम ने उसके साथ गलत काम किया जिसका वीडियो अमित ने बनाया था। बाद में उसका वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई।

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प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू की थी और आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत में सुनवाई के क्रम में शिकायतकर्ता अपने बयान से मुकर गई। उसने कहा कि यह प्राथमिकी उसने दर्ज नहीं कराई है। पुलिस ने अपने मन से यह प्राथमिकी दर्ज की है। हालांकि उक्त युवती ने 164 के बयान में यह कहा था कि उसके साथ घटना घटी है। अदालत ने इसे गंभीर मामला मानते हुए युवती पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है।

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स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अदालत के आदेश पर अब उक्त युवती पर कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत मुकदमा दर्ज होगा। उन्होंने बताया कि युवती न्यायालय में अपने बयान से पूरी तरह पलट गई थी जबकि उसने मुकदमे में गंभीर आरोप लगाए थे। इसको देखते हुए अदालत ने कार्रवाई की है। व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद के एडीजे छह सह स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने वाद में पीड़िता की गवाही में अपने पूर्व बयान से पलट जाने पर प्राथमिकी दर्ज कराने को पत्र भेजा है। सीजेएम के न्यायालय में पीड़िता की प्राथमिकी की छाया प्रति, पुलिस में दिए बयान की छाया प्रति, मजिस्ट्रेट कोर्ट में बयान की छाया प्रति अपने कोर्ट से भेजी है।

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स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि पीड़िता के बयान से पलट जाने पर 28 फरवरी को अभियुक्त शिवम कुमार और अमित कुमार को दोषमुक्त किया गया था। 11 महीने तक जेल में रहने के बाद दोनों आरोपी निर्दोष साबित हो गए। स्पेशल पीपी ने बताया कि पुलिस ने घटना के बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दोनों करीब 11 महीने तक जेल में बंद रहे लेकिन अब दोषमुक्त करार दिए गए हैं।

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