Rajasthan HC Decision: लड़की के इनरवियर उतारना ‘दुष्कर्म की कोशिश नहीं’, लेकिन अपराध है, राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Rajasthan HC Decision: हाईकोर्ट ने माना है कि किसी लड़की के इनरवियर उतारना 'बलात्कार के प्रयास' के अपराध के दायरे में नहीं आता

  •  
  • Publish Date - June 10, 2024 / 10:45 AM IST,
    Updated On - June 10, 2024 / 10:45 AM IST

Rajasthan HC Decision

जयपुर : Rajasthan HC Decision: देश भर में दुष्कर्म के अपराध को लेकर कई अलग-अलग तरीके के नियम है। हर नियम का अपना एक मतलब होता है। वहीं अब राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले के सामने आने के बाद हर तरफ चर्चा शुरू हो गई है कि, हाईकोर्ट का ये फैसला सही है या नहीं।

यह भी पढ़ें : Mohan Cabinet Meeting: आचार संहिता खत्म होते ही मोहन कैबिनेट की बैठक कल, 89 दिन बाद एक्टिव मोड में आएगी सरकार 

इनरवियर उतारना अपराध

Rajasthan HC Decision:  दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए माना है कि किसी लड़की के इनरवियर उतारना और बिना कुछ पहने खुद को निर्वस्त्र करना आईपीसी की धारा 511, धारा 376 के तहत ‘बलात्कार के प्रयास’ के अपराध के दायरे में नहीं आता है। वहीं कोर्ट ने आगे यह माना कि यह हमले के अपराध के दायरे में आएगा। क्योंकि आईपीसी की धारा 354 के तहत महिला की लज्जा भंग करना दंडनीय अपराध है। मामले मी सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड की पीठ ने आरोपी को केस से बरी कर दिया।

यह भी पढ़ें : Fire In Private School : निजी स्कूल की बिल्डिंग में लगी आग, जलकर खाक हुआ फर्नीचर, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड 

हाईकोर्ट ने कही ये बात

Rajasthan HC Decision:  मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि “पहला चरण तब होता है जब अपराधी पहले अपराध करने का विचार या इरादा रखता है। दूसरे चरण में, वह इसे करने की तैयारी करता है। तीसरा चरण तब आता है जब अपराधी अपराध करने के लिए जानबूझकर प्रत्यक्ष कदम उठाये। यदि ऐसा नहीं है तो वह रेप केस के दायरे में नहीं आता है।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp