शबरिमला सोना मामला: अदालत ने मुख्य आरोपी पोट्टी को वैधानिक जमानत देने पर आदेश सुरक्षित रखा

शबरिमला सोना मामला: अदालत ने मुख्य आरोपी पोट्टी को वैधानिक जमानत देने पर आदेश सुरक्षित रखा

शबरिमला सोना मामला: अदालत ने मुख्य आरोपी पोट्टी को वैधानिक जमानत देने पर आदेश सुरक्षित रखा
Modified Date: February 4, 2026 / 02:25 pm IST
Published Date: February 4, 2026 2:25 pm IST

कोल्लम (केरल), चार फरवरी (भाषा) कोल्लम की एक सतर्कता अदालत ने शबरिमला मंदिर के द्वारपालक मूर्तियों से कथित रूप से सोना गायब होने के मामले में मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को वैधानिक जमानत देने पर अपना फैसला बुधवार को सुरक्षित रख लिया।

इससे पहले एक वरिष्ठ वकील ने कहा था कि पॉटी को वैधानिक जमानत दे दी गई है।

इससे पहले बेंगलुरु निवासी कारोबारी पोट्टी को मंदिर के श्रीकोविल (गर्भगृह) के द्वार से कथित रूप से सोना गायब होने से जुड़े मामले में 21 जनवरी को वैधानिक जमानत मिल चुकी है।

एसआईटी का प्रतिनिधित्व कर रहे लोक अभियोजक सिजू राजन ने पोट्टी को जमानत दिए जाने का विरोध किया।

इसी तरह की राहत त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों बी. मुरारी बाबू और एस. श्रीकुमार को भी पहले मिल चुकी है, क्योंकि उनके मामलों में भी तय समय सीमा के भीतर आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया था।

हालांकि, श्रीकुमार को श्रीकोविल के द्वार से सोना गायब होने से जुड़े दूसरे मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है।

इनके अलावा, टीडीबी के कार्यकारी अधिकारी डी. सुधीश कुमार को भी सोमवार को इसी तरह के आधार पर राहत मिल गई थी।

एसआईटी अब तक टीडीबी के दो पूर्व अध्यक्षों सहित कुल 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

भाषा खारी शोभना अमित

अमित


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