सरकारी कर्मचारियों की कटेगी सैलरी, गो संरक्षण के लिए वेतन काटने का आदेश जारी

Salary of government employees will be cut: आदेश के मुताबिक नवंबर माह में कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में से एक दिन का वेतन काटा जाएगा। राज्य के वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है।

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  • Publish Date - November 18, 2022 / 11:47 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:47 PM IST

Salary of government employees will be cut: बेंगलुरू। कर्नाटक की राज्य सरकार के सभी सरकारी कर्मचारियों की एक दिन की सैलरी काटने का आदेश दिया है। इस सैलरी का इस्तेमाल गो संरक्षण में किया जाएगा। आदेश के मुताबिक नवंबर माह में कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में से एक दिन का वेतन काटा जाएगा। राज्य के वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है।

बता दें कि राज्य सरकार की ‘पुण्यकोटि दत्तु योजना’ के लिए फंड जुटाने के लिए यह निर्णय लिया गया है, भाजपा शासित राज्य में गोवंश के संरक्षण के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है। सैलरी में यह कटौती एक बार ही होगी और रकम का उपयोग गोशालाओं के संचालन के लिए किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार को इस कटौती से 80 से 100 करोड़ रुपये तक एकत्रित होने की उम्मीद है।

सीएम बसवराज बोम्मई का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट

गौरतलब है कि ‘पुण्यकोटि दत्तु योजना’ की शुरुआत बीते साल राज्य के बजट में घोषित की गई थी। यह सीएम बसवराज बोम्मई का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसके तहत लोगों को गो पालन के लिए प्रेरित किया जाना है और उन्हें फंड भी मुहैया कराने की बात कही गई है। कर्मचारियों की सैलरी से जो रकम काटी जाएगी, वह तुरंत पशु पालन विभाग के खाते में जमा की जाएगी। अब तक इस तरह के आदेश में स्वेच्छा से दान की बात ही कही जाती थी, लेकिन पहली बार ऐसा है जब इसे अनिवार्य किया गया है।

कटौती में ग्रुप ए, बी और सी के कर्मचारियों को शामिल किया गया

Salary of government employees will be cut: जानकारी यह भी है कि तो कर्मचारियों सैलरी में यह कटौती नहीं कराना चाहते हैं उन्हे लिखित में इसका कारण बताना होगा और अपने विभागों के प्रमुखों को देना होगा। 25 नवंबर से पहले विभाग के हेड्स को इस बारे में जानकारी देने पर उनके खाते से सैलरी नहीं काटी जाएगी। इस कटौती में ग्रुप ए, बी और सी के कर्मचारियों को शामिल किया गया है। वहीं चपरासी, स्वीपर और गार्ड जैसे डी ग्रेड नौकरी करने वाले कर्मचारियों को इससे बाहर रखा गया है।

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